Chandigarh Haryanvi singer Masoom Sharma FIR | हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर चंडीगढ़ में FIR: पंजाब यूनिवर्सिटी में बैन गाना ‘चंबल के डाकू’ गाया था; कॉन्सर्ट में युवक की हत्या भी हुई थी – Chandigarh News

Spread the love

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। – फाइल फोटो

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) में लाइव शो के दौरान गाना ‘चंबल के डाकू’ गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ ह

.

इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट-पीटकर हत्या भी कर दी गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ाना देने को लेकर करीब 30 गाने बैन कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं।

मासूम शर्मा के शो में आदित्य ठाकुर को पीटते आरोपी। इसका वीडियो सामने आया था। – फाइल फोटो

सिंगर पर हुई FIR की 3 बातें…

  1. हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने गाए: सेक्टर-24 की पुलिस चौकी से ASI सुरेंद्र सिंह ने थाना-11 को शिकायत भेजी है, जिसमें सिंगर मासूम शर्मा पर सरकारी आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, 28 मार्च 2025 को सेक्टर-25 स्थित यूआईईटी में लाइव स्टेज शो हुआ। इसमें मासूम शर्मा ने ऐसे गाने गाए, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाले थे।
  2. चंबल का डाकू गाना गाया: पुलिस ने बताया कि शो से पहले सिंगर से लिखित आश्वासन दिया था कि वह कोई भी प्रतिबंधित या विवादास्पद गाना नहीं गाएगा। इसके बावजूद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से यह पंक्तियां गाईं- “ये जितने भी सैं बैठे रै मेरी गेल्यां गाडी मैं, कोए संत-महात्मा कोनी रै, चंबल के डाकू सैं”।
  3. DC के आदेशों को उल्लंघन किया: शिकायत में आगे कहा गया है कि इस गाने के बोल स्पष्ट रूप से हिंसा को फैलाते हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि चंडीगढ़ DC ने शो से पहले ऐसे गाने न गाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, जो हिंसा, शराब, नशा या अपराध को बढ़ावा देता हो। इन आदेशों की अवहेलना करते हुए मासूम शर्मा ने गाना गाया, जिससे धारा 223 BNS के अंतर्गत अपराध हुआ है।

शो के दौरान हुई छात्र की मौत सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। जब वे कॉन्सर्ट देखने के बाद बाहर जाने लगे, तो भीड़ के कारण कुछ छात्रों के साथ कहासुनी और हल्की झड़प हो गई।

इसके बाद आरोपियों ने बॉयज हॉस्टल नंबर-8 के पास छात्र और उसके साथियों के साथ झगड़ा किया। इस दौरान आरोपियों ने छात्र के पीठ में चाकू घोंप दिया, जबकि एक अन्य छात्र को दाहिने पैर पर चाकू मारा। इसके बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए।

शो को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली इसके बाद मासूम शर्मा के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई। साथ ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई। कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ के DGP, DC और पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) को नोटिस जारी किया था।

अदालत ने इन सभी से जवाब मांगा था कि आखिरकार हाइकोर्ट के पुराने आदेशों के बावजूद ऐसा आयोजन कैसे होने दिया गया? अब सिंगर के खिलाफ पुलिस स्टेशन-11 में केस दर्ज किया गया है।

अब तक कुल 14 गाने बैन हो चुके सिंगर मासूम शर्मा के अब तक 14 गाने बैन हो चुके हैं। इनमें 4 गाने इसी महीने यूट्यूब से हटाए गए। फरवरी 2025 में करनाल में आयोजित लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू मीटिंग में CM नायब सैनी ने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे गानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जो गन कल्चर, नशे और बदमाशी को बढ़ावा देते हैं।

इसके बाद मार्च महीने में सबसे पहले जिन 7 गानों को यूट्यूब से हटाया गया, उनमें 4 गाने मासूम शर्मा के थे। इसके बाद नरेंद्र भगाना, अंकित बालियान, अमित सैनी रोहतकिया, सुमित पारता, गजेंद्र फोगाट, हर्ष, संधू और राज मावर जैसे कलाकारों के गानों को भी बैन किया गया।

इस कार्रवाई के बाद मासूम शर्मा 13 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आए थे। उनका कहना था कि अब वे गिनती भी छोड़ चुके हैं कि कितने गाने हट चुके हैं।

॰॰॰॰॰॰॰॰॰

यह खबर भी पढ़ें…

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने बैन:बिलबोर्ड पर पहुंचा 250 मिलियन वाला सॉन्ग भी शामिल, अब तक 14 हटाए जा चुके

मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। बैन हुए गानों में चंबल के डाकू, मेरे मित्र, जेलर और रोहतक कब्जा शामिल हैं। चंबल के डाकू गाना बिलबोर्ड में पहुंचा था। इस गाने के 250 मिलियन व्यूज हैं। ये गाने गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप में हटाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *