Udaipur Files Movie Controversy; Supreme Court | Kanhaiyalal Murder | उदयपुर-फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट का रोक हटाने से फिलहाल इनकार: कहा- फिल्म रिलीज हुई तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है, यह बड़ा नुकसान होगा – Jaipur News

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सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अब मामले में 21 जुलाई को सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा-

प्रथमदृष्ट्या ऐसा लगता है कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो मामले में चल रहा ट्रायल प्रभावित हो सकता है। ऐसा होता है तो यह बड़ा नुकसान होगा। अगर मूवी की रिलीज में देरी हो रही है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से गठित कमेटी से भी कहा है कि वह मामले में जल्द फैसला लें।

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की बैंच ने यह निर्देश फिल्म निर्माता कंपनी जानी फायर फॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील और कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

वकील गौरव भाटिया ने कहा-

इस मामले में लगातार फिल्म डायरेक्ट और निर्देशक के साथ कन्हैयालाल के बेटे को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस मामले में संबंधित कमिश्नर और एसपी इसका आकलन करें।

आरोपी जावेद ने कहा- फिल्म रिलीज होती है तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है जावेद की ओर से याचिका दायर करके कहा गया है कि उसके मामले में ट्रायल चल रहा है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है। वहीं निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मुकदमे के निपटारा तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए।

कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गला काटकर हत्या कर दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ फिल्म निर्माता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।​​​​​​

दुकान में गला काटकर की थी कन्हैयालाल की हत्या 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने गला काटकर हत्या कर दी थी। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में एनआईए ने पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान और अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी,मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद सहित 11 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

एनआईए की विशेष अदालत ने 9 फरवरी 2023 को हत्या,आतंकी गतिविधियों,आपराधिक षड्यंत्र सहित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था।

ये कन्हैयालाल का परिवार है। परिवार ने उदयपुर फाइल्स मूवी रिलीज करने की मांग की है।

अब तक 2 आरोपियों को मिल चुकी जमानत आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। जावेद पर मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप था। इस मामले में जावेद से पहले एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी। फरहाद के खिलाफ एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था।

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