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RCB Stampede Case: बेंगलुरु भगदड़ मामले में 11 लोगों की मौत हो गई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन हाल ही में आरसीबी टीम ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें बेंगलुरु फ्रैंचाइजी का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड ने याचिका दाखिल की थी कि उसके खिलाफ एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए. अब हाई-कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है.

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड और साथ-साथ DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर भी सुनवाई को स्थगित किया है. कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया कि राज्य सरकार (कर्नाटक) को याचिकाओं के प्रति आपत्ति दर्ज करवाने का समय मिल पाए.

हाई-कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों कंपनियों (RCB और DNA) के वकीलों के बीच एक समझौते पर प्रकाश डाला कि आगामी बुधवार तक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड और डीएनए नेटवर्क्स लिमिटेड कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कर्नाटक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है. वहीं बुधवार तक दोनों कंपनियों के अधिकारी भी देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं.

RCB अधिकारी की हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले में RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले और DNA नेटवर्क्स के वाइस-प्रेसिडेंट सुनील मैथ्यू को 6 जून को गिरफ्तार किया गया था. कर्नाटक हाई-कोर्ट ने उन दोनों की बेल याचिका पर सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित किया है. बता दें कि निखिल और सुनील को 3 जून को कब्बन पार्क थाने में दर्ज हुई FIR के बाद गिरफ्तार किया गया था.

DNA नेटवर्क्स कंपनी का नाम इस मामले से इस कारण जुड़ा है, क्योंकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB टीम का विक्ट्री सेलिब्रेशन होना था. इस इवेंट का आयोजन इसी कंपनी ने करवाया था. वहीं पुलिस का कहना है कि बेंगलुरु पुलिस से अनुमति लिए बिना ही सोशल मीडिया पर विक्ट्री परेड के लिए फैंस को निमंत्रण भेज दिया गया था.

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