Supreme Court stays arrest of Shreyas Talpade | श्रेयस तलपड़े की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक: धोखाधड़ी मामले में एक्टर को मिली राहत, 50 लाख लोगों की ठगी से जुड़ा है मामला

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7 घंटे पहले

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‘गोलमाल’ एक्टर श्रेयस तलपड़े को एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़े धोखाधड़ी मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक सोसाइटी के खिलाफ चीटिंग और विश्वासघात मामले में एक्टर को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। एक्टर का नाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में दर्ज एफआईआर में शामिल है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एक्टर की ओर से दायर याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्यों को भी नोटिस जारी किया और उन्हें जवाबी हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि श्रेयस का नाम एफआईआर में क्यों जोड़ा गया।

श्रेयस हाल ही में रिलीज फिल्म ‘कंपकपी’ और ‘हाउसफुल-5’ में नजर आए थे।

बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के फाइनेंशियल कौलेपस के कई मामलों में नाम आने के बाद श्रेयस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक्टर ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और जांच को लखनऊ स्थानांतरित करने की मांग की।

यह सोसाइटी व्यापक सागा समूह का हिस्सा है, जिस पर कई इंवेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और छद्मवेश के अपराध शामिल हैं।

चीटिंग से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है?

इसी मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में बॉलीवुड एक्टर्स समेत 11 लोगों पर हरियाणा के सोनीपत में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 16 सितंबर 2016 को ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हरियाणा और लखनऊ समेत कई राज्यों में काम करना शुरू किया। यह संस्था मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत काम करती थी और मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड थी। संस्था ने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन ब्याज दरों का लालच दिया गया। इन्वेस्टर्स को आरडी और एफडी योजनाओं में इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया।

लखनऊ में भी दर्ज हुआ था केस

श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के खिलाफ यूपी के लखनऊ में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। गोमती नगर थाने में दर्ज FIR में दोनों के अलावा 5 और लोगों के नाम हैं। आरोप है कि इन सभी ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 45 इन्वेस्टर्स से 9.12 करोड़ रुपए की ठगी है।

पैसा डबल करने का ऑफर दिया था- आरोप

आरोप है कि इन सभी ने पीड़ितों को 6 साल में पैसा डबल करने का ऑफर दिया था। वहीं पीड़ित अनीस अहमद ने एक्टर्स के अलावा कंपनी के कोर टीम मेंबर डॉ. उत्तम सिंह राजपूत, प्रबंधक समीर अग्रवाल समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ BNS धारा 409 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

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