Scindia Trust gets a setback from the District Court in Gwalior | ग्वालियर में सिंधिया ट्रस्ट को जिला कोर्ट से झटका: दुकानदारों की बेदखली,किराया वृद्धि की याचिका खारिज – Gwalior News Darbaritadka

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जिला कोर्ट और सिंधिया महल का फाइल फोटो

ग्वालियर में सिंधिया ट्रस्ट को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रस्ट की गोरखी स्थित दुकानों से दुकानदारों को बेदखल करने और किराया बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है।

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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चैरिटेबल ट्रस्ट ने महाराज बाड़ा स्थित गोरखी की दुकानों को खाली करवाने और किराया बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। ट्रस्ट के सचिव ने कोर्ट को बताया कि गोरखी बिल्डिंग सिंधिया रियासतकालीन है और ऐतिहासिक महत्व की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुकानदार मात्र 250 रुपए प्रति माह किराए पर व्यापार कर रहे हैं।

ट्रस्ट का दावा था कि दुकानदार ऐतिहासिक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रस्ट ने बेदखली के बाद बिल्डिंग का रिनोवेशन कराने की बात कही। हालांकि, दुकानदारों ने कोर्ट में अपने पक्ष में मजबूत साक्ष्य पेश किए। उन्होंने 2028 तक का किराया जमा होने और बिल्डिंग की उचित देखभाल के सबूत दिए।

कोर्ट ने दुकानदारों के पक्ष में सभी साक्ष्यों को सही माना। इस फैसले के बाद अब सिंधिया ट्रस्ट न तो दुकानदारों को बेदखल कर सकेगा और न ही किराया बढ़ा सकेगा।

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