दतिया कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। इंदरगढ़ तहसील के कुदारी वृत्त के प्रभारी नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर को निलंबन से बहाल कर दिया गया है।
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दिवाकर को 13 मार्च 2025 को निलंबित किया गया था। उन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन और राशि भुगतान में लापरवाही का आरोप था। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के मामलों और राजस्व वसूली में भी अनियमितता पाई गई थी। निलंबन के दौरान उन्हें सेंवढा मुख्यालय में पदस्थ किया गया था।
कलेक्टर ने दिया बहाली का आदेश कलेक्टर ने अब उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद बहाली का आदेश दिया है। हालांकि, निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत विस्तृत जांच के लिए अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी और सेंवढा के एसडीएम को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जांच अधिकारी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप ने के निर्देश दिए गए हैं। दिवाकर को बहाली के बाद फिर कुदारी वृत्त, इंदरगढ़ तहसील में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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