Mohammed Shami Case: कलकत्ता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने शमी को हर महीने चार लाख रुपये अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को देने का आदेश दिया है. मोहम्मद शमी को ये रुपये महीने के मेंटीनेंस के लिए देने होंगे. शमी के इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिस पर आज 1 जुलाई, 2025 को फैसला आया है.
मोहम्मद शमी को देनें होंगे लाखोंं रुपये
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शमी को ये आदेश दिया गया है कि वो गुजारा करने के लिए अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 1 लाख 50 हजार रुपये दें. इसके साथ ही शमी और हसीन जहां की बेटी आयरा के लिए भी हर महीने का खर्च देने का आदेश दिया गया है. शमी को आयरा के लिए हर महीने 2 लाख 50 हजार रुपये भेजने होंगे.
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच ये मामला सात साल पुराना है. इस वजह से शमी को रकम पिछले सात साल के मुताबिक ही देनी होगी. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले सात सालों का खर्च भी चुकाना होगा. शमी को हर महीने के ये चार लाख रुपये के हिसाब से सात सालों के करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपये अपनी पत्नी और बेटी को देने होंगे.
क्या है मामला?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी अगले छह महीने के अंदर इस केस को डिस्पोजल करने का आदेश दिया है. मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में हुआ था. शादी के करीब एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को दोनों के एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम इन्होंने आयरा रखा. शमी को बेटी आयरा के होने के बाद पता चला कि हसीन जहां पहले से शादी-शुदा थी और उसके पहली शादी से दो बच्चे भी थे.
मोहम्मद शमी की पत्नी ने क्रिकेटर और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया. इसके बाद 2018 से ही इस मामले में सुनवाई चल रही है. इस केस में कई बार फैसला आ चुका है, जिसमें शमी को अपनी पत्नी और बेटी के लिए खर्च देने का निर्णय सुनाया गया. लेकिन हसीन जहां को हर बार रकम कम लगी और उन्होंने खर्च ज्यादा मिलने की मांग रखी. अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को चार लाख रुपये हर महीने देने का आदेश सुनाया है.
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