इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता के साथ मारपीट करने वाले पति, देवर और सास-ससुर की अग्रिम जमानत जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। महिला का ससुराल गुजरात में है। उसने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ लिखाई रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाए
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महिला ने आरोप लगाया कि पति ने कई बार उसे निर्वस्त्र कर पीटा और बेल्ट से मारपीट की। उसने प्राइवेट पार्ट के पास सिगरेट से दाग दिया। उसे अश्लील फिल्में देखने की लत थी और वह उन्हीं की तरह संबंध बनाने की जिद करता था। जब उसने इसका विरोध किया तो बेरहमी से मारपीट करता था। इस पर पुलिस ने पति सोहम, ससुर दीपक, सास गीता और देवर पार्थ के खिलाफ केस दर्ज किया था।
महिला के मुताबिक उसकी शादी अप्रैल 2014 में हुई थी। इसके बाद ससुराल वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ मई 2014 में गुजरात में विवाह प्रमाणपत्र बनवाया। शादी के एक माह बाद ही उसे मायके से रुपए और जेवर लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। जब उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ससुराल वालों ने महिला के मायके वालों को बुलाकर कहा कि यदि सोहम ने कुछ मायके से मंगवाया है, तो उसकी पत्नी को ही लाना पड़ेगा। इसके बाद वे सभी अभद्र व्यवहार करने लगे और उसे घर से निकालकर इंदौर भेज दिया। आरोप है कि पति उसके रुपए हड़पने के साथ दूसरी शादी भी कर ली।
मामले में इंदौर पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद आरोपियों की ओर से जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाए गए। इसमें बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें पीड़िता के एडवोकेट हिरेश पाण्डेय द्वारा जमानत अर्जी का विरोध किया गया। उन्होंने तर्क दिए कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद धारा 377 और धारा 357 बढ़ाई गई है। इसमें धारा 378 अजमानती है और जांच पूरी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।
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