Minister Rajput gets relief from Supreme Court in Mansingh case | मानसिंह पटेल गुमशुदगी मामले में मंत्री गोविंद राजपूत को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट पर दखल और CBI जांच से किया इनकार – Sagar News Darbaritadka

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सागर जिले में मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की खात्मा रिपोर्ट में दखल देने और केस की सीबीआई जांच से साफ इनकार कर दिया ह

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दरअसल, सागर के मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में जांच के लिए कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने केस में खात्मा रिपोर्ट लगाई। जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब निचली अदालत में खात्मा, खारिजी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है और जांच एजेंसियों ने अपनी भूमिका निभा ली है, तब न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग को भी अदालत ने बिना ठोस आधार के मानते हुए खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

यह था मामला

सागर निवासी विनय मलैया और राजकुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मानसिंह के मामले में पूर्व में गठित एसआईटी के गठन को चुनौती देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही एसआईटी की ओर से प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे।

मंत्री राजपूत ने कहा- सत्य की जीत हुई

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि

“सार्वजनिक जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन झूठ और षड्यंत्र लंबे समय तक टिक नहीं सकते।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेरे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का जवाब है। यह फैसला सत्य की जीत है।

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